आरक्षण

यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को किसी भी वर्ग के लिए सामान्य श्रेणी की मेरिट में चुना जाता है तो उन्हें सामान्य माना जाएगा।
इसके अलावा निम्नलिखित आरक्षण का पालन किया जाएगा-
1-एससी छात्र के लिए 21%
2-एसटी छात्र के लिए 02%
3-ओबीसी छात्र के लिए 27%
4- आर्थिक रूप से गरीब छात्रों के लिए 10%
5-नियम के अनुसार प्रवेश में पीएच उम्मीदवारों के लिए आरक्षण है।
उपरोक्त बची हुई सीटें अन्य उम्मीदवारों के लिए अंतिम तिथि और प्रवेश के बाद ही उपलब्ध होंगी।